मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर शिकंजा: नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई”

उरई। जनपद में यातायात नियमों के उल्लंघन और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) सुरेश कुमार ने बताया कि जिले भर में डीलरों, मोटर गैराज, वर्कशॉप संचालकों और संबंधित व्यवसायियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि यह अभियान विशेष रूप से बिना अनुमति लगाए जाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, तेज आवाज वाले हॉर्न, हूटर, सायरन और अन्य अवैध वाहन संशोधनों के खिलाफ केंद्रित है। ऐसे उपकरणों का उपयोग न केवल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है, बल्कि इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और सड़क सुरक्षा व स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सुरेश कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि अभियान के दौरान दोषी पाए जाने पर पहली ही कार्रवाई में 10 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही अवैध संशोधन वाले वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा और वाहन स्वामी या चालक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह तक के लिए निलंबित या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि पुनरावृत्ति होती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के साथ वाहन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र भी रद्द किया जाएगा।

इसके अलावा गैराज संचालकों और डीलरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निलंबन तक शामिल है। परिवहन विभाग की इस सख्ती से साफ संकेत है कि अब नियमों से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई राहत नहीं होगी।

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