उरई। पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने जनपद में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से तीन अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें छह माह की अवधि के लिए जिलाबदर एवं प्रतिबंधित किया है। यह कार्रवाई 30 अप्रैल 2026 से प्रभावी की गई है।
पुलिस के अनुसार संबंधित अपराधियों के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, बलवा एवं गुंडा अधिनियम जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। आदेश के तहत जिलाबदर किए गए अभियुक्तों को निष्कासन अवधि में यह लिखित रूप से बताना होगा कि वे किस राज्य, जनपद, थाना, शहर या गांव में निवास करेंगे। साथ ही इस अवधि में वे किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र या आग्नेयास्त्र धारण नहीं करेंगे।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि निष्कासन अवधि के दौरान संबंधित अभियुक्त जनपद की सीमा के भीतर पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा-10 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थाना प्रभारी को तीन दिवस के भीतर न्यायालय को कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रतिबंधित अभियुक्तों को लोक शांति बनाए रखने के निर्देश देते हुए प्रत्येक माह की 1 एवं 15 तारीख को संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
जिलाबदर किए गए अभियुक्तों में जीतू कोरी निवासी ग्राम अकबरपुर थाना माधौगढ़ तथा श्यामू निवासी हृदयशाह मोहल्ला थाना जालौन शामिल हैं। वहीं चुर्खी थाना क्षेत्र के ग्राम चुर्खी निवासी रूस्तम उर्फ पुरुषोत्तम को प्रतिबंधित किया गया है।







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