उरई। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) राजेश कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को शहर के विभिन्न चौराहों पर मॉडिफाइड साइलेंसर, हूटर, प्रतिबंधित हॉर्न तथा बिना परमिट एवं बिना फिटनेस संचालित स्कूली वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वाले कई दुपहिया वाहन पकड़े गए। विशेष रूप से बुलेट एवं स्पोर्ट्स बाइकों में कंपनी मानकों के विपरीत आफ्टर-मार्केट साइलेंसर लगे पाए गए। ऐसे चार वाहनों के विरुद्ध चालान एवं निरुद्ध करने की कार्रवाई की गई।
वहीं बिना फिटनेस एवं बिना परमिट संचालित स्कूली वाहनों की जांच के दौरान दो स्कूल वाहनों को बिना परमिट पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी औद्योगिक क्षेत्र उरई में चालान कर निरुद्ध किया गया।
इसी क्रम में एक स्लीपर बस को परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर माल ढुलाई करते हुए पकड़ा गया। परिवहन विभाग ने बस के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे आटा मंडी, कालपी रोड उरई में चालान कर निरुद्ध कराया।
प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों को जागरूक करते हुए बताया गया कि वाहनों में संशोधित साइलेंसर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाना ध्वनि प्रदूषण फैलाने के साथ सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया कि शोर संबंधी मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।
परिवहन विभाग ने आमजन से अधिकृत साइलेंसर का ही प्रयोग करने तथा वायु एवं ध्वनि प्रदूषण मुक्त शहर बनाने में सहयोग की अपील की है। साथ ही विद्यालय संचालकों एवं प्रधानाचार्यों से स्कूली वाहनों को सभी वैध प्रपत्रों के साथ संचालित करने को कहा गया है।







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