उरई। जालौन पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत एट थाना क्षेत्र के चर्चित मामले में न्यायालय ने आरोपी भूपेंद्र कुशवाहा पुत्र मुन्ना कुशवाहा निवासी ग्राम हरदुआ, थाना एट को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास और 3 लाख 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामला वर्ष 2018 में थाना एट में दर्ज हुआ था। आरोपी पर नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। पुलिस की प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी के बाद पॉक्सो कोर्ट उरई ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।

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