उरई। जनपद में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चर्चित खनन कारोबारी अनीस खान उर्फ अनीस गुलौली के बालू/मौरम खनन पट्टे को निरस्त कर दिया है। साथ ही उस पर 85 लाख 64 हजार 595 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से खनन माफियाओं और सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है।
जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के निर्देश पर अवैध खनन एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई की गई। तहसील कालपी के ग्राम पथरेहटा स्थित गाटा संख्या 747, खंड संख्या-02, रकबा 16.194 हेक्टेयर में संचालित बालू/मौरम खनन पट्टा अनीस खान के नाम आवंटित था। जांच में पट्टा क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियां पाए जाने के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से पट्टा निरस्त करने के आदेश दिए।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं राजस्व चोरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता एवं विधिसम्मत खनन सुनिश्चित कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन क्षेत्रों की सतत निगरानी ड्रोन कैमरों एवं टास्क फोर्स टीमों के माध्यम से की जाए तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनपद स्तरीय एवं तहसील स्तरीय टास्क फोर्स समितियों के अभियान के तहत अब तक 2896 नॉन-रॉयल्टी वाहनों को पकड़ा गया है, जिनसे 1628.55 लाख रुपये की राजस्व वसूली की गई। इसके अतिरिक्त बार-बार अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए 450 वाहनों को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील स्तरीय टास्क फोर्स आगे भी अवैध खनन में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रखेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि ओवरलोडिंग, बिना रॉयल्टी परिवहन तथा अवैध भंडारण के मामलों में लगातार विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।






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