उरई। गोमांस तस्करी एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त गैंगस्टर के विरुद्ध जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 168 करोड़ 13 लाख 32 हजार 600 रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं संबंधित अधिकारियों की आख्या के आधार पर की गई है।
पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी एवं उसके गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत है। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि गिरोह द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गोमांस तस्करी, फर्जी दस्तावेजों और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से भारी आर्थिक लाभ अर्जित किया गया तथा उसी अवैध धनराशि से विभिन्न संपत्तियां खरीदी गईं।
उन्होंने बताया कि जनपद बिजनौर के याकूबपुर क्षेत्र में खरीदी गई भूमि एवं वहां निर्मित एक बड़े स्लॉटर हाउस का मूल्यांकन कराया गया, जिसमें भूमि और भवन का कुल मूल्य लगभग 168.13 करोड़ रुपये आंका गया। जांच में यह संपत्ति अपराध से अर्जित धन से निर्मित पाई गई, जिसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत संगठित अपराध, गो-तस्करी, अवैध कारोबार तथा अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी है। अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने के उद्देश्य से भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई संगठित अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को किसी भी स्थिति में संरक्षण नहीं दिया जाएगा और कानून के दायरे में लाकर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।







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