उरई/जालौन। जनपद जालौन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत मॉनीटरिंग सेल एवं थाना कुठौंद पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार थाना कुठौंद में वर्ष 2021 में दर्ज मुकदमा संख्या 148/2021 में आरोपी वीरू पुत्र रमेश, निवासी कालीगंज वार्ड संख्या-18, थाना अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात पर एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376, 368 तथा पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर पॉक्सो न्यायालय उरई ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने वीरू को 10 वर्ष के कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल और थाना कुठौंद पुलिस द्वारा की गई सशक्त पैरवी को इस मामले में सजा दिलाने का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।




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