उरई (जालौन), 28 जुलाई। कोतवाली उरई में पंजीकृत मु.अ.सं. 52/25, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में न्यायालय ने अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ मुन्ना लाल पुत्र मनोज, निवासी तुलसीनगर, उरई को दोषी करार दिया है।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं कोतवाली उरई पुलिस द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी किए जाने के परिणामस्वरूप एडीजे/एनडीपीएस/जीएसटी कोर्ट, उरई ने अभियुक्त को दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹5,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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