कुठौंद पुलिस व मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से अदालत ने सुनाई सजा, ₹23 हजार का अर्थदंड भी लगाया

उरई। पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल एवं थाना कुठौंद पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एडीजे/पॉक्सो कोर्ट, उरई ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹23,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त अजय उर्फ पिंटू पुत्र बृजेश कुमार, निवासी ग्राम पीपरी गहरवार, थाना कुठौंद, जनपद जालौन के विरुद्ध थाना कुठौंद में वर्ष 2021 में मु.अ.सं. 253/21, धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनीटरिंग सेल एवं थाना कुठौंद पुलिस ने न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप एडीजे/पॉक्सो कोर्ट, उरई ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास और ₹23 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।

इस मामले में शासन की ओर से एडीजीसी बृजराज सिंह राजपूत एवं एडीजीसी विश्वजीत सिंह ने प्रभावी पैरवी की। वहीं पुलिस विभाग की ओर से प्रभारी मॉनीटरिंग सेल परमहंस तिवारीहेड कांस्टेबल सतेन्द्र सिंह (कोर्ट मुहर्रिर) तथा कांस्टेबल आशीष (कोर्ट पैरोकार) की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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