जालौन। न्यायालय के आदेशों को गंभीरता से न लेने तथा आदेश के बावजूद व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उ
पस्थित न होने को लेकर सविल जज (जूडि) के आदेश पर कोतवाली प्रभारी पर प्रकीर्णन वाद दर्ज किया गया।
न्यायालय द्वारा कोतवाली प्रभारी शिवसागर दीक्षित को न्यायालय के आदेशों को गंभीरता से न लेने तथा आदेश के बावजूद न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने का दोषी पाया। न्यायालय द्वारा उनका यह आचरण न्यायालय के प्रति अमर्यादित पाया गया। जिसके चलते सविल जज (जूडि) विनय कुमार के आदेश पर उनके विरूद्ध विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकीर्णन वाद दर्ज किया गया। इसके अलवा न्यायालय द्वारा उन्हें आगन्मी 15 सितंबर को बावत विषय दंड हेतु स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया गया।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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