जालौन-उरई । शारीरिक रूप से अक्षम युवक की दुर्वलता छिपाकर धोखाधडी से शादी करने तथा शादी के बाद शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करने व दहेज के रूप में दस लाख रूपए की अतिरिक्त मांग किए जाने की महिला की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है।

गोल्डी अवस्थी पत्नी सुबोध कुमार पुत्री विनोद कुमार निवासी नवादा थाना गोहन ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को दिया था जिसमें शिकायत की गई है कि शारिरिक संबंध में अक्षम सुबोध अवस्थी के परिवार के लोगों ने धोखाधडी करके शादी कर ली। तय शर्तों के अनुसार उनके पिता ने विवाह में 5 लाख रूपए नकद तथा पांच लाख रूपए के जेवरात व घर गृहस्थी का सामन दिया था। 18 अप्रेल 2016 को उनका विवाह हिंदु रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। शादी के बाद भी उसके पति ने अपनी शारिरिक दुर्वलता को छिपाया तथा शारिरिक संबंध न बनाकर 10 लाख रूपए की और मांग शुरू कर दी। आए दिन दबाव बनाकर पिता से 10 लाख रूपए की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर सास रानी देवी, ससुर रामजी अवस्थी, दादी फूलन देवी तथा पति सुबोध कुमार ने मिलकर शारिरिक मानसिक प्रताडना देने लगे। महिला का आरोप है जब इसके बाद भी उसने ससुराल नहीं छोडी तो ससुराल के लोगों ने 2 सितंबर 2017 को उनके साथ मारपीट शुरू कर दी किसी तरह वह जान बचाकर अपने मायके आई। इसके बाद भी ससुराल के लोग उसे मारने पर तुले हुए हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक महिला उत्पीडन के आरोपी पति सुबोध अवस्थी, ससुर रामजी, सास रानी देवी तथा दादी फूलन देवी निवासी गण भिटारा के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने चारों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

 

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