कालपी –उरई। बीते 15 वर्षों से कालपी नगर बाईपास की फोर-सिक्स लेन चौड़ीकरण सड़क निर्माण की अधूरी पड़ी परियोजना को लेकर कार्यवाही तेज हो गई है। भूमि अधिग्रहण के मामले पर हितधारकों पांच दर्जन व्यक्तियों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपनी अपनी दलील देश की हैं।
उल्लेखनीय हो कि वर्ष 2003 में झांसी-कानपुर फोरलेन सड़क चैड़ीकरण परियोजना को लेकर कार्यवाही शुरु हुई थी। लेकिन सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। सड़क किनारे बसे लोगों के घर मकान वर्ष 2010 में परियोजना इकाई के द्वारा ध्वस्त करा दिए गए थे और प्राधिकरण के द्वारा भूमि भवन का सर्किल रेट के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया गया था। तत्कालीन सक्षम अधिकारी अपर जिलाधिकारी जालौन के द्वारा दिनांक 13 फरवरी 13 को आदेश भी पारित कर दिए गए थे। परियोजना प्रभावित वादी प्रशांत सिंह समेत 51 हित वद्ध व्यक्तियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल की थी और न्यायालय में मामला पहुंच जाने के कारण कालपी नगर बाईपास की पौने दो किलोमीटर सड़क चैड़ीकरण का काम लटक गया था। बीते महीने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा आदेश पारित किए गए हैं । आदेश के अनुपालन में प्रभारी अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में 58 व्यक्तियों ने भूमि भवन के अभिलेख प्रस्तुत किए गए तथा अपनी अपनी दलील पेश की गई। नवाजिश खान,मंदे खान प्रशान्त सिंह आदि के प्रकरणों के वादो की सुनवाई की गई। प्रशांत सिंह ने अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर तमाम प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कानपुर इकाई की और से पैरवी करने के लिए नंद गोपाल शुक्ला असिस्टेंट इंजीनियर टेक्निकल ने भी अपनी दलील पेश की। समझा जाता है कि हितवद्ध व्यक्तियों तथा प्राधिकरण मैं सहमत बन सकती है परिजन इकाई के लोग सड़क निर्माण हेतु कार्य योजना तैयार कर चुके हैं ।
रोज-रोज लगने वाले जाम से मिलेगी निजात
अगर कालपी बाईपास की अधूरी सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाए तो रोजरोज जाम नहीं लगेगा तथा दुर्घटनाओं में अंकुश लग जाएगा। इकाई के सीनियर इंजीनियर तथा जनसंपर्क अधिकारी डीएन त्रिपाठी के मुताबिक प्राधिकरण के द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के मुताबिक कालपी बाईपास में ओवर ब्रिज निर्माण कराए जाना है और चार अलग-अलग स्थानों में आवागमन के लिए अंडरपास की व्यवस्था रखी जायेगी।







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