उरई। जिला मजिस्ट्रेट ने संगीन आपराधिक इतिहास को देखते हुए जालौन के एक दुर्नाम शख्स के 6 माह के लिए जिला बदर का आदेश पारित कर दिया है।
पुलिस द्वारा दी गई आधकारिक जानकारी के अनुसार जालौन कस्बे के मोहल्ला चिमन दुबे का निवासी भिल्ला पुत्र सददीक शातिर अपराधी है। उसके विरुद्ध कई अभियोग कायम रह चुके हैं। साथ ही उसकी अराजक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में आतंक व्याप्त था। पुलिस की चालानी रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद गत दिनों जिला मजिस्ट्रेट ने 6 माह के लिए उसे जिले से निष्कासित करने का आदेश पारित कर दिया।
इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक ने जनपद के सभी थाना कोतवाली प्रभारियों को गश्ती जारी की है कि वे उक्त अपराधी पर निगाह रखें और अगर वह उनके क्षेत्र में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध फौरन गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 10 के तहत कार्रवाई करें।

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