उरई। तीन महीने पहले दलित युवती के साथ मारपीट के मामले में न्यायालय के आदेश पर पिता और उसके दो पुत्रों के खिलाफ कालपी कोतवाली में एससी एसटी एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। जिसकी विवेचना कालपी के सीओ सुबोध गौतम करेगें।
कोतवाली कालपी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गड़गुवां की रहने वाली दलित समाज की भगवती ने बताया कि गत 30 जून को सुबह 10 बजे जब वह अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी तभी राजू सिंह अपने पुत्रों अरविंद सिंह और धर्मेंद्र सिंह के साथ कुल्हाड़ी और डंडा लेकर आ धमका। उसने आते ही गालियों की बौछार शुरू कर दी। भयभीत होकर भगवती घर के भीतर घुस गई तो आरोपियों ने अंदर आकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उस पर हमला बोल दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता के मुताबिक मामले की रिपोर्ट लिखाने वह घटना के तत्काल बाद कालपी कोतवाली गई थी लेकिन मुकदमा दर्ज नही किया गया। इस पर उसने मजबूर होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश पर रविवार को कालपी में आईपीसी और एससी एसटी एक्ट की धाराओं में उसका मुकदमा दर्ज कर सीओ कालपी सुबोध गौतम ने विवेचना शुरू कर दी है।






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